दूरसंचार विभाग (DoT) के नियम के मुताबिक, एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 SIM कार्ड ही रख सकता है।
यह नियम पूरे भारत में लागू है।
9 से ज्यादा SIM हुई तो क्या होगा
अगर किसी व्यक्ति के नाम पर:
- 9 से ज्यादा SIM पाई गईं
तो टेलीकॉम कंपनियां: - अतिरिक्त SIM को बंद कर सकती हैं
- KYC दोबारा कराने को कह सकती हैं
कुछ मामलों में नंबर बिना सूचना के भी बंद हो जाते हैं।
यह नियम क्यों बनाया गया
सरकार ने यह नियम इसलिए बनाया ताकि:
- फर्जी SIM पर रोक लगे
- साइबर क्राइम कम हो
- ठगी और फ्रॉड से बचाव हो
आजकल ज्यादातर ऑनलाइन धोखाधड़ी फर्जी SIM से ही होती है।
अपने नाम पर कितनी SIM हैं, कैसे पता करें
अगर आपको नहीं पता कि आपके नाम पर कितनी SIM चल रही हैं, तो आप:
- TAFCOP पोर्टल
- या टेलीकॉम कंपनी की वेबसाइट
पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं।
बिना जानकारी की SIM निकली तो क्या करें
अगर आपके नाम पर कोई अनजान SIM दिखे:
- तुरंत उसे रिपोर्ट करें
- टेलीकॉम कंपनी से बंद करवाएं
- KYC अपडेट कराएं
देरी करना भारी पड़ सकता है।
आम लोगों के लिए सलाह
जरूरत से ज्यादा SIM न रखें। पुराने और इस्तेमाल न होने वाले नंबर तुरंत बंद करवा दें। इससे भविष्य में किसी भी कानूनी या साइबर परेशानी से बचा जा सकता है।